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जैसलमेर में भी धीरे-धीरे खुल रहा बाजार, दुकानदारों को करनी होगी गाइडलाइन की पालन - covid 19 news

देश में फैले कोरोना वायरस के चलते ही राजस्थान सरकार ने राज्य में दुकानों को खोलने का निर्णय किया है. जिसके बाद गुरुवार को जैसलमेर में भी कई प्रतिष्ठान खोलें गए. वहीं, जिला कलेक्टर नमिता मेहता ने बताया कि सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन दुकानदारों को करना होगा.

जैसलमेर की खबर, rajasthan news
जैसलमेर में गुरूवार को खोली गई कई दुकानें
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Published : May 14, 2020, 5:30 PM IST

जैसलमेर. राजस्थान सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान राज्यभर में दुकानें खोलने का बड़ा फैसला लिया गया और सरकार के इन आदेशों के बाद अब सरहदी जिले जैसलमेर में भी मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, हार्डवेयर, रूरल एरिया में ढाबे, प्लम्बर,पेंट, कारपेंटर, निर्माण सामग्री, एसी-कूलर, टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकानो के साथ- साथ इनके रिपेयरिंग शॉप्स और वाहन शोरूम खोलने की अनुमति दी गयी.

जैसलमेर में भी धीरे-धीरे खुल रहा बाजार

जिसके बाद गुरुवार को पहले दिन कई प्रतिष्ठान खोले गए. रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान से टेक अवे और होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है. जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार सभी दुकानदारों, संस्थानों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करना होगा.

पढ़ें: भीलवाड़ा: 54 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू, लॉकडाउन और धारा 144 लागू, बाजार में लौटी रौनक

सरकार की ओर से जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है उन्हें किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नही होगी, लेकिन जिले में जिन इलाकों में कर्फ्यू है. वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी.

पढ़ें- जैसलमेर: ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने दी दस्तक, 2 प्रवासी पॉजिटिव

वहीं दुकानों के खोलने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर जिला प्रशासन स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी. दुकानदारों को इस दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों की पालना करनी आवश्यक होगी. जैसे निर्धारित दूरी बनाये रखना, मास्क लगाना, बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान नहीं बेचना और सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था भी करनी होगी.

जैसलमेर. राजस्थान सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान राज्यभर में दुकानें खोलने का बड़ा फैसला लिया गया और सरकार के इन आदेशों के बाद अब सरहदी जिले जैसलमेर में भी मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, हार्डवेयर, रूरल एरिया में ढाबे, प्लम्बर,पेंट, कारपेंटर, निर्माण सामग्री, एसी-कूलर, टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकानो के साथ- साथ इनके रिपेयरिंग शॉप्स और वाहन शोरूम खोलने की अनुमति दी गयी.

जैसलमेर में भी धीरे-धीरे खुल रहा बाजार

जिसके बाद गुरुवार को पहले दिन कई प्रतिष्ठान खोले गए. रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान से टेक अवे और होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है. जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार सभी दुकानदारों, संस्थानों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करना होगा.

पढ़ें: भीलवाड़ा: 54 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू, लॉकडाउन और धारा 144 लागू, बाजार में लौटी रौनक

सरकार की ओर से जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है उन्हें किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नही होगी, लेकिन जिले में जिन इलाकों में कर्फ्यू है. वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी.

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वहीं दुकानों के खोलने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर जिला प्रशासन स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी. दुकानदारों को इस दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों की पालना करनी आवश्यक होगी. जैसे निर्धारित दूरी बनाये रखना, मास्क लगाना, बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान नहीं बेचना और सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था भी करनी होगी.

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