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हाईकोर्ट की एकलपीठ तय करे आरसीए चुनाव पर अंतरिम रोक और मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 10 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें दौसा व श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य संघों की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा खुद ही तय करने को कहा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा (Supreme court upholds stay on RCA election) है.

Supreme court upholds stay on RCA election, leave the decision high court bench
हाईकोर्ट की एकलपीठ तय करे आरसीए चुनाव पर अंतरिम रोक और मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा-सुप्रीम कोर्ट
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Published : Oct 20, 2022, 8:40 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखते (Supreme court upholds stay on RCA election) हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ के 10 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें खंडपीठ ने दौसा व श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य संघों की याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा खुद ही तय करने के लिए कहा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की एकलपीठ को कहा है कि वह 4 सप्ताह में जिला संघों की याचिका की मेंटेनेबिलिटी व चुनाव पर लगाई अंतरिम रोक के आदेश को तय करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को आरसीए की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया. एसएलपी में आरसीए ने हाईकोर्ट की एकलपीठ और खंडपीठ के आदेशों को चुनौती दी थी.

आरसीए की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे व प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि खंडपीठ ने जिला संघों की याचिका का मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा तय करने के लिए अपने पास रखा है और चुनाव पर लगी रोक के मुद्दे को एकलपीठ के पास भेजकर मेरिट के आधार पर तय करने के लिए कहा है. ऐसे में याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानि प्रकरण हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं और चुनाव के मुद्दे में खंडपीठ व एकलपीठ में अलग-अलग सुनवाई कैसे हो सकती है.

पढ़ें: RCA election: आरसीए के चुनाव पर 18 अक्टूबर तक रोक जारी

जवाब में जिला क्रिकेट संघों के अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने कहा कि आरसीए ने खंडपीठ में गलत तथ्यों पर अपील दायर की है. एकलपीठ में ही प्रारंभिक आपत्तियों को तय नहीं किया था. इसलिए मामले में एकलपीठ को ही सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए एकलपीठ को ही आरसीए के चुनाव पर लगी अंतरिम रोक व याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मुद्दों को तय करने को कहा है.

पढ़ें: Rajasthan High Court : RCA चुनाव पर लगी रोक हटाने से इनकार, एकलपीठ में कल होगी सुनवाई...

गौरतलब है कि एकलपीठ ने दौसा जिला क्रिकेट संघ व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गत 29 सितंबर को आदेश जारी कर 30 अक्टूबर को होने वाले आरसीए चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी. वहीं इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा तय करने के लिए अपने पास रखते हुए प्रकरण को एकलपीठ को भेजते हुए मेरिट के आधार पर तय करने को कहा था. इन दोनों आदेशों को आरसीए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखते (Supreme court upholds stay on RCA election) हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ के 10 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें खंडपीठ ने दौसा व श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य संघों की याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा खुद ही तय करने के लिए कहा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की एकलपीठ को कहा है कि वह 4 सप्ताह में जिला संघों की याचिका की मेंटेनेबिलिटी व चुनाव पर लगाई अंतरिम रोक के आदेश को तय करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को आरसीए की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया. एसएलपी में आरसीए ने हाईकोर्ट की एकलपीठ और खंडपीठ के आदेशों को चुनौती दी थी.

आरसीए की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे व प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि खंडपीठ ने जिला संघों की याचिका का मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा तय करने के लिए अपने पास रखा है और चुनाव पर लगी रोक के मुद्दे को एकलपीठ के पास भेजकर मेरिट के आधार पर तय करने के लिए कहा है. ऐसे में याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानि प्रकरण हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं और चुनाव के मुद्दे में खंडपीठ व एकलपीठ में अलग-अलग सुनवाई कैसे हो सकती है.

पढ़ें: RCA election: आरसीए के चुनाव पर 18 अक्टूबर तक रोक जारी

जवाब में जिला क्रिकेट संघों के अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने कहा कि आरसीए ने खंडपीठ में गलत तथ्यों पर अपील दायर की है. एकलपीठ में ही प्रारंभिक आपत्तियों को तय नहीं किया था. इसलिए मामले में एकलपीठ को ही सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए एकलपीठ को ही आरसीए के चुनाव पर लगी अंतरिम रोक व याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मुद्दों को तय करने को कहा है.

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गौरतलब है कि एकलपीठ ने दौसा जिला क्रिकेट संघ व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गत 29 सितंबर को आदेश जारी कर 30 अक्टूबर को होने वाले आरसीए चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी. वहीं इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा तय करने के लिए अपने पास रखते हुए प्रकरण को एकलपीठ को भेजते हुए मेरिट के आधार पर तय करने को कहा था. इन दोनों आदेशों को आरसीए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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