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दहेज हत्या के अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Special court Mahanagar II,  court Mahanagar II sentenced
दहेज हत्या के अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 4, 2023, 8:41 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त आसिफ कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में दहेज प्रताड़ना जैसे कृत्य बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शकील अहमद ने हरमाड़ा थाने में 19 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि उसकी बहन सायरा का निकाह कुछ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था. उन्होंने निकाह में करीब बीस लाख रुपए खर्च किए थे और अभियुक्त आसिफ को मोटरसाइकिल भी दी थी. निकाह के समय ही अभियुक्त ने कम दहेज को लेकर हंगामा कर दिया था. जिसके चलते उसकी समझाइश कर उसे सायरा के साथ भेज दिया था.

पढ़ेंः दहेज हत्या करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास, प्रताड़ना करने वाली सास को भी सजा

वहीं सायरा के पुत्री होने पर अभियुक्त ने दो लाख रुपए मांगे. इस दौरान अभियुक्त ने दूसरा निकाह भी करने की धमकी दी. घटना के दिन 18 अक्टूबर 2019 को सायरा के ससुर ने फोन कर उसकी मौत होने की जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 अक्टूबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना से कुछ माह पहले उसके बच्चा हुआ था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी. ऐसे में सायरा अवसाद में चल रही थी. जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त आसिफ कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में दहेज प्रताड़ना जैसे कृत्य बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शकील अहमद ने हरमाड़ा थाने में 19 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि उसकी बहन सायरा का निकाह कुछ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था. उन्होंने निकाह में करीब बीस लाख रुपए खर्च किए थे और अभियुक्त आसिफ को मोटरसाइकिल भी दी थी. निकाह के समय ही अभियुक्त ने कम दहेज को लेकर हंगामा कर दिया था. जिसके चलते उसकी समझाइश कर उसे सायरा के साथ भेज दिया था.

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वहीं सायरा के पुत्री होने पर अभियुक्त ने दो लाख रुपए मांगे. इस दौरान अभियुक्त ने दूसरा निकाह भी करने की धमकी दी. घटना के दिन 18 अक्टूबर 2019 को सायरा के ससुर ने फोन कर उसकी मौत होने की जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 अक्टूबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना से कुछ माह पहले उसके बच्चा हुआ था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी. ऐसे में सायरा अवसाद में चल रही थी. जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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