जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग को डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ राजू को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने पीड़ित परिवार के घर पत्थरबाजी करने वाले अभियुक्त सुरेंद्र को एक साल व अभियुक्त हरकेश को तीन साल की सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त कक्षा 12 में पढ़ने वाली पीड़िता के स्कूल के बाहर सामान बेचने का काम करता था. पीड़िता के स्कूल आने-जाने के दौरान वह जबरन उससे दोस्ती करने की कोशिश करता था. एक दिन अभियुक्त उसे चाकू दिखाकर सचिवालय नगर के श्मशान घाट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त ने उसे एक मोबाइल फोन दिया. अभियुक्त ने 3 अप्रैल 2020 की रात फोन कर पीड़िता से घर का गेट खुलवाया और उसके कमरे में पीड़िता से दुष्कर्म किया व अश्लील वीडियो बना लिया.
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इसके बाद अभियुक्त कई बार रात को पीड़िता के घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. एक दिन पीड़िता की मां ने उसके पास मोबाइल देख लिया और परिजनों को बताया. इस पर पीड़िता के पिता ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया. इसकी जानकारी अभियुक्त को मिलने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के घर पत्थरबाजी की. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के अश्लील वीडियो भी उसके पड़ोसी के मोबाइल पर भेज दिए. इस पर पीड़िता के पिता ने 19 जुलाई 2020 को सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.