जयपुर. जयपुर मेट्रो-प्रथम की एसीएमएम कोर्ट ने छह साल की मासूम के अपहरण के अभियुक्त गोपाल को सात साल की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि अभिुयक्त ने 6 साल की छोटी बच्ची का अपहरण किया है और उसके खिलाफ पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट के तहत एसएमएस अस्पताल में छोटे बच्चों के साथ लैंगिक अपराध करने की शिकायतें हुई हैं.
अभियुक्त की प्रकृति के लोग एक वायरस की तरह हैं जो समाज को संक्रमित करते हैं. ऐसे लोगों को यदि समाज में शामिल होने का मौका दिया गया तो वे पूरे समाज को ही संक्रमित कर देंगे. ऐसे में अभियुक्त को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता और उसे दंड़ित करना ही उचित होगा. मामले के अनुसार पीड़ित बच्ची के पिता ने 16 मई 2022 को बजाज नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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इसमें कहा था कि वे अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरकत नगर आए थे. इसी दौरान कार्यक्रम स्थल से एक अज्ञात व्यक्ति उनकी छह साल की बेटी को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया, लेकिन लोगों की भीड़ के डर से वह बच्ची को किसान मार्ग में एक दुकान पर छोड़कर चला गया. बच्ची को कुछ ही देर में बरामद भी कर लिया गया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को आईपीसी व जेजे एक्ट में 7 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है.