जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने बहुचर्चित पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन और सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है. इस पर विधायक कृष्णा पूनिया का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि मुझे फिलहाल कोई वारंट नहीं मिला है और मीडिया के माध्यम से ही यह जानकारी मिली है.
विधायक कृष्णा पूनिया का कहना है कि इस मामले में सीबीआई ने तीन बार क्लोजर रिपोर्ट दे दी है और यह कोर्ट का मामला है. जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित टेनिस कोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कृष्णा पूनिया ने कहा कि वारंट जारी होने की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था और इसे लेकर तीन बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है. यह कोर्ट का मामला है और हम अब यह देखेंगे कि आगे हमारे क्या राइट्स है और कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका मैं सम्मान करती हूं.
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कृष्णा पूनिया ने यह भी कहा कि इस मामले में पूछताछ के लिए मुझे नहीं बुलाया गया. बता दें कि यह मामला राजगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई से जुड़ा हुआ है. जहां विष्णु दत्त विश्नोई ने सुसाइड कर लिया था. जिसके बाद विष्णु दत्त के भाई संदीप ने कृष्णा पूनिया को सुसाइड का जिम्मेदार बताते हुए एफ आई आर दर्ज करवाई थी. इस मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दी है.