जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आशीष कुमार डबरिया को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1 लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 5 जून, 2021 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त आशीष उसका 2 साल से देह शोषण कर रहा है. करीब एक साल पहले अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया. इसके बाद भी वह कई बार उसके साथ जबरन संबंध बना चुका है और विरोध करने पर परिजनों को मारने की धमकी देता है. उसके पिता जब अभियुक्त के परिजनों के पास शिकायत लेकर जाने पर अभियुक्त ने उनसे भी मारपीट की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त पहले उसकी स्कूल में पढ़ता था और इस वजह से वह उसे जानती थी. वर्ष 2020 में अभियुक्त उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया और संबंध बनाए. इसके बाद भी अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने परिजनों के दबाव में उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है. डीएनए रिपोर्ट भी अभियुक्त के खिलाफ नहीं आई है. ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.