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बिना स्वीकृत पद पर कर दिया तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते (stayed the implementation of the transfer order) हुए बिना स्वीकृत पद पर किए गए तबादले की क्रियांविति पर रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court stayed
बिना स्वीकृत पद पर कर दिया तबादला.
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Published : Jun 23, 2023, 7:53 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने राजकीय महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जयपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का कोटपूतली लाइब्रेरी में तबादला कर दिया, लेकिन वहां कनिष्ठ सहायक का पद ही स्वीकृत नहीं है. ऐसे में कनिष्ठ सहायक की ओर से हाईकोर्ट में राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कनिष्ठ सहायक के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए अतिरिक्त शिक्षा सचिव और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश शिव शंकर की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजकीय महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है. राज्य सरकार ने गत जनवरी माह में उसका तबादल राजकीय पब्लिक जिला लाइब्रेरी कोटपुतली कर दिया, जबकि वहां पर कनिष्ठ सहायक का पद ही स्वीकृत नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता का तबादला वहां नहीं किया जा सकता, यदि याचिकाकर्ता वहां जाएगा तो भी बिना स्वीकृत पद किसका पदभार ग्रहण करेगा. किसी भी कर्मचारी का तबादला उसी स्थान पर हो सकता है, जहां उस पद का स्वीकृत कैडर हो.

पढ़ेंः Rajasthan : पुरुष आयोग के गठन की मांग, राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई जनहित याचिका

याचिका में कहा गया कि पूर्व में इस मामले में उसने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया. इसलिए उसके तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राज्य सरकार ने राजकीय महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जयपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का कोटपूतली लाइब्रेरी में तबादला कर दिया, लेकिन वहां कनिष्ठ सहायक का पद ही स्वीकृत नहीं है. ऐसे में कनिष्ठ सहायक की ओर से हाईकोर्ट में राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कनिष्ठ सहायक के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए अतिरिक्त शिक्षा सचिव और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश शिव शंकर की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजकीय महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है. राज्य सरकार ने गत जनवरी माह में उसका तबादल राजकीय पब्लिक जिला लाइब्रेरी कोटपुतली कर दिया, जबकि वहां पर कनिष्ठ सहायक का पद ही स्वीकृत नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता का तबादला वहां नहीं किया जा सकता, यदि याचिकाकर्ता वहां जाएगा तो भी बिना स्वीकृत पद किसका पदभार ग्रहण करेगा. किसी भी कर्मचारी का तबादला उसी स्थान पर हो सकता है, जहां उस पद का स्वीकृत कैडर हो.

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याचिका में कहा गया कि पूर्व में इस मामले में उसने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया. इसलिए उसके तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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