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अनियमितताओं के आरोपी सरपंच को निलंबित नहीं करने को लेकर कोर्ट ने मांगा जवाब - न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह

राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की ग्राम पंचायत नौरंगवाडा के सरपंच को निलंबित नहीं करने को लेकर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

rajasthan highcourt, न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह
राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर सहित अन्य से मांगा जवाब
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Published : Dec 14, 2019, 8:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की ग्राम पंचायत नौरंगवाडा के सरपंच पर अनियमिता के आरोप होने के बावजूद भी उसे निलंबित नहीं करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश खेमचंद मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि नौरंगवाड़ा के सरपंच कालूराम मीणा की ओर से पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती गई है. पंचायत में पूर्व सरपंच की ओर से कराए गए विकास कार्यों को नया काम बताकर पंचायत के खाते से लाखों रुपए का भुगतान भी उठाया गया है.

पढ़ें- जयपुर के रेनवाल में ओलावृष्टि से फसल हुई बर्बाद, अधिकारियों ने लिया जायजा

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरपंच ने ग्राम सचिव और जेईएन से मिलीभगत कर फर्जी बिल बनाए हैं. इसके अलावा सरपंच ने फर्जी पट्टा जारी करने और अवैध रूप से नामान्तरण खोलने का काम भी किया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायर्त दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की ग्राम पंचायत नौरंगवाडा के सरपंच पर अनियमिता के आरोप होने के बावजूद भी उसे निलंबित नहीं करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश खेमचंद मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि नौरंगवाड़ा के सरपंच कालूराम मीणा की ओर से पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती गई है. पंचायत में पूर्व सरपंच की ओर से कराए गए विकास कार्यों को नया काम बताकर पंचायत के खाते से लाखों रुपए का भुगतान भी उठाया गया है.

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरपंच ने ग्राम सचिव और जेईएन से मिलीभगत कर फर्जी बिल बनाए हैं. इसके अलावा सरपंच ने फर्जी पट्टा जारी करने और अवैध रूप से नामान्तरण खोलने का काम भी किया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायर्त दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की ग्राम पंचायत नौरंगवाडा के सरपंच पर अनियमिता के आरोप होने के बावजूद भी उसे निलंबित नहीं करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश खेमचंद मीणा की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि नौरंगवाड़ा के सरपंच कालूराम मीणा की ओर से पंचायत के विकास कार्यो में अनियमितताएं बरती गई है। पंचायत में पूर्व सरपंच की ओर से कराए गए विकास कार्यो को नया काम बताकर पंचायत के खाते से लाखों रुपए का भुगतान भी उठाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरपंच ने ग्राम सचिव और जेईएन से मिलीभगत कर फर्जी बिल बनाए हैं। इसके अलावा सरपंच ने फर्जी पट्टा जारी करने और अवैध रूप से नामान्तरण खोलने का काम भी किया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायर्त दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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