जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अंग्रेजी विषय की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की विवादित उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप मेथा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से पूछा है कि विवादित उत्तर को सही मानने पर क्यों न गलत उत्तर जांचने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर 2022 को तृतीय श्रेणी शिक्षक के 8 हजार 782 पदों पर भर्ती निकाली. वहीं, गत फरवरी माह में भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित कर प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई. साथ ही अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई. याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड ने 9 जून को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर उसमें चार प्रश्नों को डिलीट कर दिया और छह अन्य सवालों के जवाब बदल दिए.
मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या 15, 18, 31, 56, 72, 102, 110, 127, 132 और प्रश्न संख्या 133 में से कुछ प्रश्नों के जवाब को मनमर्जी से बदल दिया गया और कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया. याचिका में एनसीईआरटी, शिक्षा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त लेखकों की पुस्तकों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी में दस सवालों का गलत परीक्षण किया गया है. इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित रह गए. याचिका में गुहार की गई है कि इन सवालों के बोनस अंक दिए जाएं और प्रश्न जांचने वाले विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इसके साथ ही गलत उत्तर जांचने वालों को आगामी परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.