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Rajasthan High Court orders: लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने वालों को फिजिकल टेस्ट में शामिल करने के आदेश - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती 2021 से जुड़ी एक (orders to include in physical test) याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को फिजिकल टेस्ट में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan High Court orders,  orders to include in physical test
फिजिकल टेस्ट में शामिल करने के आदेश.
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Published : Mar 25, 2023, 6:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख स्वायत्त सचिव और निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रजत वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा कि 10 अगस्त 2021 को फायरमैन के 600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें लिखित परीक्षा के 70 व फिजिकल टेस्ट के लिए 150 अंक तय किए गए. वहीं लिखित परीक्षा में जनरल केटेगरी में 33 फीसदी व रिजर्व केटेगरी में 28 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने के लिए कहा. याकिाकर्ताओं ने भर्ती की लिखित परीक्षा में न्यूनतम तय अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इसके बावजूद भी उन्हें भर्ती के फिजिकल टेस्ट और प्रेक्टिकल में शामिल नहीं किया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने का प्रावधान नहीं, याचिकाएं खारिज

याचिका में गुहार की गई कि उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल कर उनका फिजिकल व प्रेक्टिकल टेस्ट करवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थियों को फिजिकल और प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने को कहा है. वहीं, हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के मामले में अभ्यर्थियों का तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख स्वायत्त सचिव और निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रजत वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा कि 10 अगस्त 2021 को फायरमैन के 600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें लिखित परीक्षा के 70 व फिजिकल टेस्ट के लिए 150 अंक तय किए गए. वहीं लिखित परीक्षा में जनरल केटेगरी में 33 फीसदी व रिजर्व केटेगरी में 28 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने के लिए कहा. याकिाकर्ताओं ने भर्ती की लिखित परीक्षा में न्यूनतम तय अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इसके बावजूद भी उन्हें भर्ती के फिजिकल टेस्ट और प्रेक्टिकल में शामिल नहीं किया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने का प्रावधान नहीं, याचिकाएं खारिज

याचिका में गुहार की गई कि उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल कर उनका फिजिकल व प्रेक्टिकल टेस्ट करवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थियों को फिजिकल और प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने को कहा है. वहीं, हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के मामले में अभ्यर्थियों का तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

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