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Rajasthan High Court: बोनस अंक देते हुए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में शामिल करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने नृसिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता को बोनस अंक का लाभ देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  High Court ordered
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में शामिल करने के आदेश.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 7, 2023, 6:43 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 से जुडे़ एक मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देकर चयन प्रक्रिया में शामिल करें. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोविड के दौरान किए काम से जुडे़ दस्तावेज विभाग में पेश किए जाएं.

वहीं याचिकाकर्ता का चयन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बतौर जीएनएम 9 जुलाई 2020 से 27 जुलाई 2022 तक कुल 657 दिनों तक काम किया था.

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इसमें कोविड-19 के दौरान किया गया काम भी शामिल था. इसके बावजूद उसे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह अनुभव अवधि को देखते हुए उसे बोनस अंक प्रदान करें. इस पर जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बोनस अंक देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 से जुडे़ एक मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देकर चयन प्रक्रिया में शामिल करें. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोविड के दौरान किए काम से जुडे़ दस्तावेज विभाग में पेश किए जाएं.

वहीं याचिकाकर्ता का चयन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बतौर जीएनएम 9 जुलाई 2020 से 27 जुलाई 2022 तक कुल 657 दिनों तक काम किया था.

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इसमें कोविड-19 के दौरान किया गया काम भी शामिल था. इसके बावजूद उसे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह अनुभव अवधि को देखते हुए उसे बोनस अंक प्रदान करें. इस पर जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बोनस अंक देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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