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SI Platoon Commander Recruitment 2021: गर्भवती अभ्यर्थियों को राहत, चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 से जुड़ी (Rajasthan High Court gave relief) एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में गर्भवती याचिकाकर्ताओं को राहत दी है.

SI Platoon Commander Recruitment 2021,  gave relief to pregnant candidates
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश.
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Published : Jan 27, 2023, 8:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती रही याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें अस्थाई तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. हालांकि अदालत ने इनके चयन को अपील के निर्णय के अधीन रखा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए.

अदालत ने कहा कि एकलपीठ के आदेश और भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है. फिलहाल भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी है और इसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया तो उनके हित प्रभावित होंगे. इसलिए उन्हें अस्थाई तौर पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. राज्य सरकार ने अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की डिलीवरी के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए निर्देश दिए थे.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: बीएड और बीएसटीसी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश

अपील के जवाब में अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश के बाद भी महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली है. वहीं भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ऐसे में यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वे चयन से बाहर हो जाएंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए या चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती रही याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें अस्थाई तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. हालांकि अदालत ने इनके चयन को अपील के निर्णय के अधीन रखा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए.

अदालत ने कहा कि एकलपीठ के आदेश और भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है. फिलहाल भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी है और इसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया तो उनके हित प्रभावित होंगे. इसलिए उन्हें अस्थाई तौर पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. राज्य सरकार ने अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की डिलीवरी के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए निर्देश दिए थे.

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अपील के जवाब में अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश के बाद भी महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली है. वहीं भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ऐसे में यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वे चयन से बाहर हो जाएंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए या चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

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