जयपुर. शिक्षा विभाग जयपुर के 24 नामी स्कूलों पर गाज गिरेगी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने को लेकर विभाग की ओर से निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है. प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिली, तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी.
जयपुर के सीबीएसई प्राइवेट स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना नहीं किए जाने के चलते अब विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. आरटीई के छात्रों को कक्षा पीपी4 और पीपी5 में प्रवेश नहीं दिए जाने के चलते इन स्कूलों को एक नहीं दो नहीं करीब 10 बार नोटिस दिया गया था. लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों की ओर से विभागीय नोटिस को नजअंदाज किया गया.
इसके अलावा चार बार अंतिम चेतावनी पत्र भी दिया गया. बावजूद इसके स्कूलों की ओर से आरटीई अधिनियम और विभागीय निर्देशों की पालना नहीं की गई. नियमों को ताक पर रखकर पीपी4 और पीपी5 में आरटीई के अंतर्गत आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया. स्कूलों की ओर से अपनाए गए हठधर्मिता पूर्ण रवये और विभागीय निर्देशों की पालना नहीं करने पर अब जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बीकानेर निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है.
इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव: भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल, जयपुर स्कूल, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, वॉरेन एकेडमी स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल, वर्धमान श्री कल्याण इंटरनेशनल स्कूल, वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल, ब्राइट लैंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीडलिंग मॉडल हाई स्कूल, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, श्री माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, कपिल ज्ञानपीठ, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सेंट एडमन्स कॉन्वेंट स्कूल, कैंब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल, ज्ञान विहार स्कूल, द पैलेस स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल और भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल सांगानेर.