जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (20 Years of Jail to Accused of Raping Minor) करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के पिता ने 8 सितंबर 2020 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट में कहा गया कि वो अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने गए थे और उसकी 9 साल की बेटी घर पर थी. दोपहर तीन बजे पड़ोस की झोपड़ी में रहने वाला अभियुक्त पीड़िता को अपनी झोपड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता की मां उसे खोजती हुई वहां पहुंची और कमरा खुलवाया तो उसे पीड़िता बिना कपडों के मिली. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त की बेटी को बुलाने उसकी झोपड़ी (Judgement on Rape Case with Minor) में गई थी. वहां अभियुक्त अकेला था और मौका देखकर वो उसे कमरे में ले गया और गलत काम करने लगा. इसी दौरान उसकी मां आ गई और उसे बचाकर ले गई.