जयपुर. जिले की स्थाई लोक अदालत ने गलता तीर्थ स्थल में गंदगी व अव्यवस्थाओं के मामले में हेरिटेज नगर निगम आयुक्त व गलता पीठ ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा (Permanent Lok Adalat on Galta Tirth) है. स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अनूप कुमार व सदस्य दीपक चाचान ने यह आदेश मनोज शर्मा के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि गलता पीठ उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ है और ऋषि गालव की तपोस्थली है. इसमें 519 सालों से भगवान राम के तीनों स्वरूपों की पूजा एक साथ होती है. प्रतिदिन हजारों भक्त यहां पर दर्शन के लिए आते हैं. परिवादी 6 नवंबर, 2022 को परिवार सहित गलता तीर्थ दर्शन के लिए गया, तो उसे वहां पर गंदगी व कचरे के ढेर मिले. वहां आवारा पशुओं सहित कुत्तों व अन्य जंगली जानवरों का भी जमावड़ा था और वाहनों के पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी.
पवित्र गलता तीर्थ में साफ-सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा और गंदगी के कारण कई बीमारियां पैदा होने की भी संभावना है. जबकि ट्रस्ट व हेरिटेज नगर निगम का यह दायित्व है कि वे गलता तीर्थ में साफ-सफाई, पार्किंग व अन्य व्यवस्थाएं करें और नियमित सफाई की पुख्ता व्यवस्था करें. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हेरिटेज नगर निगम व गलता पीठ ट्रस्ट से जवाब मांगा है.