जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को युवक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने वाले अभियुक्त सुरेश नायक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत अभियुक्त पर साढे सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक केके भटनागर ने अदालत को बताया कि आंधी थाना इलाका निवासी बिल्लाराम अभियुक्त के खेत की रखवाली का काम करता था. अभियुक्त और और बिल्लाराम ने एक अन्य युवक रामचंद्र के साथ 11 अक्टूबर 2018 की रात शराब पीकर खेत में बनी मचान पर बैठकर रखवाली करने लगे. इतने में वहां बघेरा आ गया और मचान के नीचे बैठे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया. इस पर तीनों ने आकर बघेरा को वहां से भगा दिया. इस दौरान बिल्लाराम के गिरने से चोटें आई. वहीं सुरेश ने भी इसी बात परबिल्लाराम से झगड़ा किया.
इस पर रामचंद्र ने बीच-बचाव कर दोनों को छुड़ाया और अभियुक्त के परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने आकर बिल्लाराम के मरहम पट्टी कर उसे मचान पर सुला दिया. वहीं देर रात अभियुक्त और बिल्लाराम में फिर से झगड़ा हो गया. इस पर अभियुक्त ने कुल्हाड़ी के हत्थे से बिल्लाराम का सिर फोड़ कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद अभियुक्त ने बिल्लाराम को बघेरे से मारे जाने की खबर दी. वहीं मृतक के भाई की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.