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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 14 साल की सजा

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 14 साल की सजा सुनाई है.

Jaipur POCSO court sentenced,  POCSO court sentenced 14 years
अभियुक्त को सुनाई 14 साल की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 20, 2023, 9:18 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त परमेश्वर को चौदह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 20 फरवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल पांच माह की बेटी एक माह पहले पीपला से कालवाड़ के लिए कह कर गई थी. इस दौरान अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसका बचपन में ही विवाह हो गया था.

पढ़ेंः Rajasthan : कोटड़ी में नाबालिग की गैंगरेप व हत्या मामले में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 473 पेज का चालान पेश, अब 8 सितंबर को होगी सुनवाई

करीब चार साल पहले वह उसकी बड़ी बहन के पास गई थी. जहां उसकी अभियुक्त से जानकारी हुई थी. करीब डेढ़ साल पहले वह कलवाड़ से पीपला जा रही थी. इस दौरान अभियुक्त उसे जबरन अपने साथ किशनगढ़ ले गया. जहां उसने करीब चार माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस आकर उसे ले गई. इसके बाद करीब छह माह पहले अभियुक्त उसे फिर से जबरन अपने साथ ले गया और करीब तीन माह तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया. इस दौरान जब उसने अपने पिता से बात करनी चाही तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की. वहीं बाद में पुलिस आकर उसे अपने साथ ले गई. पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के साथ रहने के दौरान उसने उसे धमकी दी थी, जिसके कारण उसने शोर नहीं मचाया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता ने उसके साथ नाता किया था. ऐसे में उसे दुष्कर्म प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त परमेश्वर को चौदह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 20 फरवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल पांच माह की बेटी एक माह पहले पीपला से कालवाड़ के लिए कह कर गई थी. इस दौरान अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसका बचपन में ही विवाह हो गया था.

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करीब चार साल पहले वह उसकी बड़ी बहन के पास गई थी. जहां उसकी अभियुक्त से जानकारी हुई थी. करीब डेढ़ साल पहले वह कलवाड़ से पीपला जा रही थी. इस दौरान अभियुक्त उसे जबरन अपने साथ किशनगढ़ ले गया. जहां उसने करीब चार माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस आकर उसे ले गई. इसके बाद करीब छह माह पहले अभियुक्त उसे फिर से जबरन अपने साथ ले गया और करीब तीन माह तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया. इस दौरान जब उसने अपने पिता से बात करनी चाही तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की. वहीं बाद में पुलिस आकर उसे अपने साथ ले गई. पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के साथ रहने के दौरान उसने उसे धमकी दी थी, जिसके कारण उसने शोर नहीं मचाया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता ने उसके साथ नाता किया था. ऐसे में उसे दुष्कर्म प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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