जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तीस जून 2014 को सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ लिपिक को एक वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता झुंझनूं जिला कलेक्टर कार्यालय से तीस जून 2014 को सेवानिवृत्त हुए था.
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सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई तक सेवा करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती हैं. जबकि याचिकाकर्ता को यह कहते हुए वेतन वृद्धि से इंकार कर दिया कि वह एक जुलाई से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गया हैं. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पूरे वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं. ऐसे में उसे वार्षिक वेतन वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि एक साल की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए हैं.