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वीसी के दौरान निलंबित किए एईएन को मिली राहत...निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान पूछे गए सवाल से नाराज होकर एईएन को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश द्वारका प्रसाद बडाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर पद के दुरुपयोग के बजाए सिर्फ अक्षमता का आरोप है. ऐसे में यदि उस पर कार्रवाई करनी थी तो विभागीय जांच या उसका तबादला किया जा सकता था.

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Published : Oct 5, 2019, 10:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान पूछे गए सवाल से नाराज होकर एईएन को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश द्वारका प्रसाद बडाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि वह बांदीकुई में तैनात होकर बिजली सप्लाई का काम देखता है. गत स्वतंत्रता दिवस पर उसे स्थानीय कलेक्टर ने सम्मानित भी किया था. वहीं 21 सितंबर को विभाग की वीसी में अधिकारियों ने अचानक बिजली छीजत को लेकर सवाल किया. जिसके जवाब से संतुष्ठ होकर उसे वीसी के दौरान ही निलंबित कर दिया गया.

पढ़ेंः जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने सरेराह युवक की गोली मारकर की हत्या

याचिका में कहा गया कि उस पर कार्रवाई से पूर्व न तो नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान पूछे गए सवाल से नाराज होकर एईएन को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश द्वारका प्रसाद बडाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि वह बांदीकुई में तैनात होकर बिजली सप्लाई का काम देखता है. गत स्वतंत्रता दिवस पर उसे स्थानीय कलेक्टर ने सम्मानित भी किया था. वहीं 21 सितंबर को विभाग की वीसी में अधिकारियों ने अचानक बिजली छीजत को लेकर सवाल किया. जिसके जवाब से संतुष्ठ होकर उसे वीसी के दौरान ही निलंबित कर दिया गया.

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याचिका में कहा गया कि उस पर कार्रवाई से पूर्व न तो नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान पूछे गए सवाल से नाराज होकर एईएन को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश द्वारका प्रसाद बडाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पर पद के दुरुपयोग के बजाए सिर्फ अक्षमता का आरोप है। ऐसे में यदि उस पर कार्रवाई करनी थी तो विभागीय जांच या उसका तबादला किया जा सकता था।Body:याचिका में कहा गया कि वह बांदीकुई में तैनात होकर बिजली सप्लाई का काम देखता है। गत स्वतंत्रता दिवस पर उसे स्थानीय कलक्टर ने सम्मानित भी किया था। वहीं 21 सितंबर को विभाग की वीसी में अधिकारियों ने अचानक बिजली छीजत को लेकर सवाल किया। जिसके जवाब से संतुष्ठ होकर उसे वीसी के दौरान ही निलंबित कर दिया गया। याचिका में में कहा गया कि उस पर कार्रवाई से पूर्व न तो नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।Conclusion:
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