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LDC परीक्षा 2018 का परिणाम जारी...

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को एलडीसी भर्ती परीक्षा-2018 का परिणाम जारी हो चुका है. प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थी बीते 8 महीनों से परिणाम का इंतजार कर रहे थे.

एलडीसी भर्ती परीक्षा-2018 का परिणाम जारी
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Published : Mar 7, 2019, 11:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को एलडीसी भर्ती परीक्षा-2018 का परिणाम जारी हो चुका है. प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थी बीते 8 महीनों से परिणाम का इंतजार कर रहे थे.

लम्बे इंतजार के बाद गुरुवार को परिणाम आने से अभियर्थियों में खुशी की लहर है. चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं. बता दें कि LDC भर्ती परीक्षा-2018 में 12 हजार 456 पदों के लिए परीक्षा 12 अगस्त 2018, 19 अगस्त 2018, 9 सितंबर 2018 और 16 सितंबर 2018 आयोजित हुई थी. परीक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 11215 और अनुसूचित क्षेत्र के 1241 पद थे. परीक्षा में करीब 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे.

एलडीसी 2018 के परिणामों को लेकर अभ्यार्थियों ने कई बार बोर्ड परिसर में धरने प्रदर्शन भी किये और टाइपिंग की डेट भी जारी करने को कहा था. परीक्षा के द्वितीय भाग के लिए अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा. परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को एलडीसी भर्ती परीक्षा-2018 का परिणाम जारी हो चुका है. प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थी बीते 8 महीनों से परिणाम का इंतजार कर रहे थे.

लम्बे इंतजार के बाद गुरुवार को परिणाम आने से अभियर्थियों में खुशी की लहर है. चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं. बता दें कि LDC भर्ती परीक्षा-2018 में 12 हजार 456 पदों के लिए परीक्षा 12 अगस्त 2018, 19 अगस्त 2018, 9 सितंबर 2018 और 16 सितंबर 2018 आयोजित हुई थी. परीक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 11215 और अनुसूचित क्षेत्र के 1241 पद थे. परीक्षा में करीब 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे.

एलडीसी 2018 के परिणामों को लेकर अभ्यार्थियों ने कई बार बोर्ड परिसर में धरने प्रदर्शन भी किये और टाइपिंग की डेट भी जारी करने को कहा था. परीक्षा के द्वितीय भाग के लिए अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा. परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीओपीटी, प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस भर्ती-2018 में दिव्यांगों को तय आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति चौहान की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2018 के तहत राज्य सेवा के 405 पदों के लिए भर्ती निकाली। दिव्यांगों को मिलने वाले चार फ़ीसदी आरक्षण के तहत लो आई विजन श्रेणी के दिव्यांगों के लिए चार पद आरक्षित रखे जाने थे। इसके बावजूद केवल तीन पद आरक्षित रखे गए। वहीं दिव्यांगों को नियुक्त करने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार का रोस्टर प्वाइंट भी विरोधाभासी है। याचिका में यह भी कहा गया कि जिस तरह आरक्षित वर्ग में महिलाओं को तीन फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है वैसे ही दिव्यांग में महिलाओं को अलग से तीन फ़ीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।


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