जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी केस में ट्रैप हुए राजस्व अधिकारी को ईओ के पद पर लगाने के मामले में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक स्वायत्त शासन सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश पिलानी नगर पालिका के पार्षद राजकुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि राजस्व अधिकारी भरत कुमार हरितवाल को पूर्व में झुंझुनूं के मंडावा में ईओ लगाया गया था. मार्च 2018 में हरितवाल को एसीबी ने 40 हजार रुपए के साथ ट्रैप किया था. वहीं अप्रैल 2018 में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2010 और जनवरी 2012 के परिपत्र के आधार पर 12 अगस्त, 2021 को बहाल कर (ACB trapped RO reinstated as EO) दिया. वहीं बहाली आदेश में कहा गया कि उसे फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए.
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याचिका में कहा गया कि गत 7 फरवरी को स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्व अधिकारी, द्वितीय भरत कुमार को पिलानी नगर पालिका में ईओ के पद पर लगा दिया. याचिका में कहा गया कि भरत कुमार को ट्रैप करने के बाद जेल भेजा गया था और उन्हें बहाल करते समय राज्य सरकार ने ही फील्ड पोस्टिंग नहीं देने की बात कही थी. इसके बावजूद उन्हें न केवल फील्ड पोस्टिंग दी गई, बल्कि राजस्व अधिकारी, द्वितीय के पद पर होने के बावजूद ईओ जैसे उच्च पद पर तैनात कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.