जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अधिकारी भर्ती में महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं मानने पर कृषि विभाग, आरपीएससी सचिव, यूजीसी और विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकाश चंद कुमावत की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक कृषि अधिकारियों के 256 पदों पर वर्ष 2015 में भर्ती निकाली थी. जिसका परिणाम गत वर्ष 30 अगस्त को जारी किया गया. जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया, लेकिन आयोग ने उसे साक्षात्कार में यह कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया कि उसके पास ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.