जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार के 16 दिसंबर को होने वाले चुनाव का रास्ता साफ करते हुए मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया (High court dismisses appeal in Bar election) है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बीसीआई व अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला की अपील को खारिज करते हुए दिए.
अपील में एकलपीठ के गत 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकलपीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीआई के 3 अक्टूबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी. बीसीआई ने 3 अक्टूबर को आदेश जारी कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ता संगठनों के चुनावों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी. एकलपीठ ने इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि बीसीआई के समक्ष कोई वोटर लिस्ट ही नहीं थी. ऐसे में उनकी ओर से चुनाव पर रोक लगाने का आदेश देना गलत था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है.
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