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SSC पर चला हाईकोर्ट का हथौड़ा...20 हजार का लगाया जुर्माना

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएससी की ओर से वर्ष 2011 में आयोजित कांस्टेबल भर्ती को लेकर दायर याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाया है.

SSC पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
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Published : May 2, 2019, 4:43 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएससी की ओर से वर्ष 2011 में आयोजित कांस्टेबल भर्ती को लेकर दायर याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं अदालत ने 3 सप्ताह में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को पेश होने के भी आदेश दिए हैं. न्यायधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सीताराम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

SSC पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार समय देने के बावजूद प्रकरण में एसएससी की ओर से जवाब पेश नहीं करना गंभीर बात है. ऐसे में उन पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाया जा रहा है. गौरतलब है कि एसएससी की ओर से 5 फरवरी 2011 को कॉन्स्टेबल के 90,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. जिसमें एक करोड़ 60 लाख लोगों ने आवेदन किया था.

कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. वहीं एसएससी को नोटिस जारी के बाद जवाब पेश करने के लिए कई बार समय दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए एसएससी पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए जवाब पेश नहीं होने पर क्षेत्रीय निदेशक को तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएससी की ओर से वर्ष 2011 में आयोजित कांस्टेबल भर्ती को लेकर दायर याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाया है. वहीं अदालत ने 3 सप्ताह में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को पेश होने के भी आदेश दिए हैं. न्यायधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सीताराम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

SSC पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार समय देने के बावजूद प्रकरण में एसएससी की ओर से जवाब पेश नहीं करना गंभीर बात है. ऐसे में उन पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाया जा रहा है. गौरतलब है कि एसएससी की ओर से 5 फरवरी 2011 को कॉन्स्टेबल के 90,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. जिसमें एक करोड़ 60 लाख लोगों ने आवेदन किया था.

कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. वहीं एसएससी को नोटिस जारी के बाद जवाब पेश करने के लिए कई बार समय दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए एसएससी पर 20000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए जवाब पेश नहीं होने पर क्षेत्रीय निदेशक को तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएससी की ओर से वर्ष 2011 में आयोजित कांस्टेबल भर्ती को लेकर दायर याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी पर ₹20000 का हर्जाना लगाया है। वहीं अदालत ने 3 सप्ताह में जवाब पेश नहीं करने पर एसएससी के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को पेश होने के भी आदेश दिए हैं। न्यायधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सीताराम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार समय देने के बावजूद प्रकरण में एसएससी की ओर से जवाब पेश नहीं करना गंभीर बात है। ऐसे में उन पर ₹20000 का हर्जाना लगाया जा रहा है।
गौरतलब है कि एसएससी की ओर से 5 फरवरी 2011 को कॉन्स्टेबल के 90000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। जिसमें एक करोड़ 60 लाख लोगों ने आवेदन किया था। कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। वहीं एसएससी को नोटिस जारी के बाद जवाब पेश करने के लिए कई बार समय दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए एसएससी पर ₹20000 का हर्जाना लगाते हुए जवाब पेश नहीं होने पर क्षेत्रीय निदेशक को तलब किया है।


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