जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर बने कानून में संशोधन की कवायद को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. संशोधित नियम के तहत गिरफ्तार आरोपी की जमानत भी नहीं हो पाएगी. वहीं मिलावटखोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल तक कारावास की सजा हो सकती है.
दरअसल, राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर बने कानून को और कठोर बनाने की कवायद की जा रही है. फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि मिलावटखोरी के खिलाफ मौजूदा कानून काफी लचीला है. महज कुछ जुर्माना देकर मिलावटखोर छूट जाते हैं. जिसके बाद वे फिर से इस काम में लिप्त हो जाते हैं. अब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन किया जाएगा. सिंह ने बताया कि अब मिलावट करने पर मिलावटखोर को गिरफ्तार किया जाएगा. मामले में आरोपी की जमानत भी नहीं हो पाएगी. नए नियम में दोषी को 10 साल जेल की सजा हो सकती है.
लोकसभा चुनाव के बाद बन सकता है कानून
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील सिंह ने कहा है कि फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में चुनाव के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. राज्य सरकार के कैबिनेट स्तर पर से मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा के संशोधित नियम पूरे प्रदेश में लागू होंगे. सिंह ने बताया कि राजस्थान के अलावा देश के कई राज्यों में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है.