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न्यू ईयर पर कर रहे हैं ड्रिंक्स पार्टी की प्लानिंग तो जान लें नियम, नहीं माने तो जाना पड़ सकता है हवालात!

नया साल दस्तक दे रहा है और इसे लेकर लोग काफी प्लानिंग भी कर रहे हैं. न्यू ईयर इव कैसे हैपनिंग और इंटरेस्टिंग हो इसकी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं (new year 2023 home party rules). आमतौर पर नए वर्ष का आगाज दोस्तों संग किसी एक घर पर मिल बैठ कर ड्रिंक्स के साथ करते हैं. लेकिन इस बार ये उतना आसान नहीं होगा. वो इसलिए क्योंकि आबकारी विभाग ने इसे लेकर कुछ नियम तय किए हैं.

party rules issued by Excise Department
Excise Department on New year Party
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Published : Dec 29, 2022, 8:30 AM IST

Updated : Dec 29, 2022, 9:59 AM IST

जयपुर. 31 दिसंबर को न्यू ईयर इव पर कई लोग अपने घरों पर ही दोस्तों या रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी का लुत्फ उठाते हैं. ऐसा कई बार हुआ है कि शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की जरा सी लापरवाही उन्हें काफी भारी पड़ जाती है और जेल तक जाने की नौबत आ जाती है (new year 2023 home party rules). इस बार ऐसी किसी भी घटना पर रोक लगाने की गर्ज से आबकारी विभाग ने कुछ सख्त नियम तय किए हैं.

नियमों के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ड्रिंक्स पार्टी की प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए आबकारी विभाग की परमिशन जरूरी होगी (Happy new year 2023). अगर कोई शख्स बिना परमिशन लिए घर पर ड्रिंक्स पार्टी का आयोजन करता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और आबकारी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

यह है नियम- राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति के लिए घर पर शराब रखने और पार्टी करने के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं. कोई भी व्यक्ति घर पर भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल तक रख सकता है. हालांकि इसे रम और वोदका के आधार पर बांटा गया है (Excise Department on New year Party). घर पर 18 बोतल से अधिक शराब रखने के लिए व्यक्ति को आबकारी विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें-जोधपुर में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल मनाएंगे नया साल, देखें Video

18 से अधिक शराब की बोतलें रखने के लिए व्यक्ति को हर साल के हिसाब से आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित राशि चुकानी होती है. इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर ड्रिंक्स पार्टी का आयोजन करना चाहता है तो उसके लिए उसे आबकारी विभाग से 2 हजार रुपए का अस्थाई बार लाइसेंस लेना होता है. इसके साथ ही व्यक्ति को बिजनेस पार्टियों के लिए आबकारी विभाग द्वारा तय कुछ और टैक्स भी चुकाने होते हैं.

जयपुर. 31 दिसंबर को न्यू ईयर इव पर कई लोग अपने घरों पर ही दोस्तों या रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी का लुत्फ उठाते हैं. ऐसा कई बार हुआ है कि शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की जरा सी लापरवाही उन्हें काफी भारी पड़ जाती है और जेल तक जाने की नौबत आ जाती है (new year 2023 home party rules). इस बार ऐसी किसी भी घटना पर रोक लगाने की गर्ज से आबकारी विभाग ने कुछ सख्त नियम तय किए हैं.

नियमों के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ड्रिंक्स पार्टी की प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए आबकारी विभाग की परमिशन जरूरी होगी (Happy new year 2023). अगर कोई शख्स बिना परमिशन लिए घर पर ड्रिंक्स पार्टी का आयोजन करता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और आबकारी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

यह है नियम- राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति के लिए घर पर शराब रखने और पार्टी करने के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं. कोई भी व्यक्ति घर पर भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल तक रख सकता है. हालांकि इसे रम और वोदका के आधार पर बांटा गया है (Excise Department on New year Party). घर पर 18 बोतल से अधिक शराब रखने के लिए व्यक्ति को आबकारी विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है.

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18 से अधिक शराब की बोतलें रखने के लिए व्यक्ति को हर साल के हिसाब से आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित राशि चुकानी होती है. इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर ड्रिंक्स पार्टी का आयोजन करना चाहता है तो उसके लिए उसे आबकारी विभाग से 2 हजार रुपए का अस्थाई बार लाइसेंस लेना होता है. इसके साथ ही व्यक्ति को बिजनेस पार्टियों के लिए आबकारी विभाग द्वारा तय कुछ और टैक्स भी चुकाने होते हैं.

Last Updated : Dec 29, 2022, 9:59 AM IST
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