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उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बना ‘ग्राहक‘ FB पेज, टोल फ्री और व्हाट्सअप नंबर पर करे शिकायत : शासन सचिव - उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बना ‘ग्राहक‘ FB पेज

प्रदेश का उपभोक्ता मामले विभाग (Rajasthan State Consumer Affairs Department) का ‘ग्राहक‘ फेसबुक पेज लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है. शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराते समय सारे विवरण सही से भरें.

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उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बना ‘ग्राहक‘ FB पेज
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Published : Feb 27, 2021, 2:25 PM IST

जयपुर. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने और जानकारी देने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग का ‘ग्राहक‘ फेसबुक पेज वर्तमान समय में दिन-प्रतिदिन उपयोगी साबित हो रहा है. उपभोक्ताओं को फेसबुक पेज के माध्यम से जागृति, उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हितों और संरक्षण के विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी जा रही है.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि ‘ग्राहक‘ फेसबुक पेज के माध्यम से नियमित रूप से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक और सजग रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस पेज पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है. शासन सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित टोल फ्री नं. 18001806030 और वॉटसअप नं. 7230086030 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराते समय अपना नाम, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी और पूरा पता बताते हुए और जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराना चाहता है, उसका भी नाम, पूरा पता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी का आवश्यक रूप से समस्या दर्ज होने के बाद शिकायत नं. (डोकेट नं.) अनिवार्य रूप से प्राप्त करें.

यह भी पढ़ें. स्पेशलः राजधानी जयपुर में कैसे हो मृत पशुओं के शवों का निस्तारण...निगम के पास नहीं है कोई इंतजाम

अधिनियम के तहत टेलीफोन, विद्युत, जल, बैंक, बीमा, रेलवे रोडवेज, एयरलाइन, हाउसिंग बोर्ड, बिल्डर्स, ड्राईक्लीनर्स, खाद्य पदार्थ, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं को सम्मिलित किया गया है. उपभोक्ताओं को आने वाली समस्याओं के बारे में, खाद्य पदार्थों में मिलावट को किस प्रकार पहचाना जाए, इस विषय पर भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है.

जयपुर. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने और जानकारी देने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग का ‘ग्राहक‘ फेसबुक पेज वर्तमान समय में दिन-प्रतिदिन उपयोगी साबित हो रहा है. उपभोक्ताओं को फेसबुक पेज के माध्यम से जागृति, उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हितों और संरक्षण के विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी जा रही है.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि ‘ग्राहक‘ फेसबुक पेज के माध्यम से नियमित रूप से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक और सजग रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस पेज पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है. शासन सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित टोल फ्री नं. 18001806030 और वॉटसअप नं. 7230086030 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराते समय अपना नाम, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी और पूरा पता बताते हुए और जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराना चाहता है, उसका भी नाम, पूरा पता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी का आवश्यक रूप से समस्या दर्ज होने के बाद शिकायत नं. (डोकेट नं.) अनिवार्य रूप से प्राप्त करें.

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अधिनियम के तहत टेलीफोन, विद्युत, जल, बैंक, बीमा, रेलवे रोडवेज, एयरलाइन, हाउसिंग बोर्ड, बिल्डर्स, ड्राईक्लीनर्स, खाद्य पदार्थ, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं को सम्मिलित किया गया है. उपभोक्ताओं को आने वाली समस्याओं के बारे में, खाद्य पदार्थों में मिलावट को किस प्रकार पहचाना जाए, इस विषय पर भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है.

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