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रिश्वत लेने वाले आबकारी कर्मचारी को तीन साल की सजा...1.25 लाख का जुर्माना

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने देशी शराब विक्रेता से मासिक बंधी लेने वाले आबकारी निरोधक दल के कर्मचारी अभियुक्त सत्य प्रकाश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाते हुए सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायालय, district court
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Published : Sep 13, 2019, 10:36 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने देशी शराब विक्रेता से मासिक बंधी लेने वाले आबकारी निरोधक दल के कर्मचारी अभियुक्त सत्य प्रकाश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायालय, district court
जिला न्यायालय

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी रवि शर्मा ने 29 दिसंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि वह देशी शराब की दुकान चलाता है.

पढ़ें. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉ कल्पना शर्मा से ईटीवी भारत की खास बातचीत...कहा- छात्र देश के भावी कर्णधार

अभियुक्त उससे दुकान चलाने और अवैध विक्रेताओं पर कार्रवाई के नाम पर दस हजार रुपए मासिक बंधी मांग रहा है. पूर्व में भी अभियुक्त उससे रुपए ले चुका है. जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने तीस दिसंबर 2006 को अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने देशी शराब विक्रेता से मासिक बंधी लेने वाले आबकारी निरोधक दल के कर्मचारी अभियुक्त सत्य प्रकाश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी रवि शर्मा ने 29 दिसंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि वह देशी शराब की दुकान चलाता है.

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अभियुक्त उससे दुकान चलाने और अवैध विक्रेताओं पर कार्रवाई के नाम पर दस हजार रुपए मासिक बंधी मांग रहा है. पूर्व में भी अभियुक्त उससे रुपए ले चुका है. जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने तीस दिसंबर 2006 को अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने देशी शराब विक्रेता से मासिक बंधी लेने वाले आबकारी निरोधक दल के कर्मचारी अभियुक्त सत्य प्रकाश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी रवि शर्मा ने 29 दिसंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि वह देशी शराब की दुकान चलाता है। अभियुक्त उससे दुकान चलाने और अवैध विक्रेताओं पर कार्रवाई के नाम पर दस हजार रुपए मासिक बंधी मांग रहा है। पूर्व में भी अभियुक्त उससे रुपए ले चुका है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने तीस दिसंबर 2006 को अभियुक्त को रंगे हाथों ट्रेप किया। Conclusion:
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