जयपुर. प्रदेश में कल यानी 25 नवम्बर को मतदान होने हैं. ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. भारत निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का विकल्प दिया है, इनमें से सिर्फ एक दस्तावेज से भी वोट डाला जा सकता है.
सभी तैयारियां पूर्ण : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिव्यांग और वृद्धों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्हें मतदान के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी. साथ ही प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रतीक्षारत मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, प्रकाश और छाया की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं.
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मतदाताओं के लिए ये सुविधा : उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन कराया जाएगा. प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की मदद के लिए मतदाता सहायता केन्द्र होंगे, जहां प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के साथ बीएलओ उपस्थित रहेंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग और वृद्धजन मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए भूतल पर ही बूथ बनाए गए हैं. सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प की सुविधा उपलब्ध है.
वोट के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज : प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. मतदाता आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र केंद्र पर दिखाएंगे. यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी भी एक को दिखाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं -
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंकों/डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज दिखा कर मतदान कर सकेंगे. सभी मतदान केन्द्रों पर 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची के पोस्टर लगाए गए हैं. साथ ही मतदान केन्द्रों पर ईवीएम-वीवीपैट से मतदान किए जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए भी पोस्टर लगाए गए हैं.
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सहयोग के लिए रहेंगे वॉलन्टियर्स : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मतदान के दिन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट-गाइड स्वयंसेवकों या 15-17 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को बतौर वॉलंटियर नियुक्त किया गया है. मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2 वॉलंटियर्स रहेंगे. ये वॉलंटियर्स दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान बूथ तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे. इन्हें विशेष शिक्षकों के माध्यम से व्हील चेयर संचालन और सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित भी किया गया है. उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर महिला मतदाताओं की सहायता के लिए आंगनवाड़ी, एएनएम, आशा सहयोगिनियों, राजीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी लगाया गया है. साथ ही मतदान केंद्र के भवन पर मतदान केन्द्रों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है.