जयपुर. जिले की स्थाई लोक अदालत ने गोविंद देव मंदिर परिसर में अव्यवस्थाओं को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हेरिटेज नगर निगम और गोविंद देव मंदिर प्रशासन से 9 दिसंबर तक जवाब मांगा (Lok Adalat on clutter in Govind dev mandir) है. अदालत ने यह आदेश रामेश्वर प्रसाद पुरोहित की ओर से दायर अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
स्थाई लोक अदालत में दायर अर्जी में कहा गया कि स्थानीय निवासियों के अलावा शहर में आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में गोविंद देव मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. परिवादी जयपुर के स्थापना दिवस के मौके पर मंदिर में दर्शन के लिए आया था. इस दौरान मंदिर परिसर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे. इसी तरह पार्किंग भी अव्यवस्थित होने के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी.
पढ़ें: Jaipur: गोविंद देव जी मंदिर दर्शन करने गया था परिवार, पीछे से चोरों ने 13 लाख के जेवरात किए पार
रामेश्वर प्रसाद पुरोहित की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि गंदगी के ढेर के आसपास आवारा पशुओं का जमावड़ा होने के चलते दुर्घटना होने का भय बना हुआ है. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सफाई कराने की जिम्मेदारी हेरिटेज नगर निगम और मंदिर प्रशासन की है. इसके बावजूद यहां सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हेरिटेज निगम और मंदिर प्रशासन से जवाब तलब किया है.