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खान विभाग ने Amnesty Scheme के लाभ का दायरा और समयावधि में की बढ़ोतरी, अब इन्हें मिलेगा लाभ

खान विभाग ने अपनी एमनेस्टी योजना को आगामी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. योजना के तहत अब 31 मार्च, 2022 तक के बकायेदारों को भी इसका फायदा मिल सकेगा.

Amnesty Scheme of mines extended by Sept 30, these will get benefit
खान विभाग ने Amnesty Scheme के लाभ का दायरा और समयावधि में की बढ़ोतरी, अब इन्हें मिलेगा लाभ
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Published : Mar 9, 2023, 6:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान के खान विभाग ने बजट क्रियान्विति पर काम शुरू कर दिया है. इसके तहत गुरुवार को खान विभाग ने एमनेस्टी योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि एमनेस्टी योजना का फायदा अब 31 मार्च, 2022 तक के बकायादारों, खनन पट्टा धारियों, क्वारी लाइसेंस धारकों एवं रॉयल्टी ठेकेदारों को भी मिलेगा.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में एमनेस्टी योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने और 31 मार्च तक के बकायेदारों को इस योजना के दायरे में लाने की घोषणा की थी. जिस पर आज विभाग की ओर से योजना का दायरा और अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने गुरुवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बताया कि इस योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया राशि के अनुसार अलग-अलग स्लैब में मूल राशि से अधिकतम 90% और कम से कम 40% की राहत दी गई है.

पढ़ें: उद्योग को कोरोना काल से उबारने के लिए सरकार का निर्णय, रीको एमनेस्टी योजना अब 2023 तक प्रभावी

उन्होंने बताया कि जिन बकायेदारों ने पहले ही मूल राशि जमा करा दी और केवल उनका ब्याज बकाया है, उन मामलों में पूरी ब्याज राशि संबंधित खनिज अभियंता व सहायक खनिज अभियंता की ओर से खुद-ब-खुद माफ कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि योजना प्रावधानों के अनुसार योजना अवधि में निर्धारित राशि जमा कराने पर ही लाभ मिल सकेगा और योजना की क्रियान्विति की हर 15 दिन में समीक्षा कर संबंधित खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंता की ओर से वित्तीय सलाहकार को प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जा रही है.

पढ़ें: माइंस विभाग की एमनेस्टी योजना में 36 करोड़ 91 लाख रुपए जमा, 92 करोड़ से अधिक के मूल व ब्याज की राहत

आज आवश्यक संशोधनों के साथ विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना के प्रशासनिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. जिसके तहत खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंस, बजरी के लिए जारी अस्थाई कार्य अनुमति के डेटरेंट, अधिक शुल्क,शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया और अन्य विभागीय बकाया के अब 31 मार्च, 2022 तक के प्रकरणों पर लागू हो गई है.

जयपुर. राजस्थान के खान विभाग ने बजट क्रियान्विति पर काम शुरू कर दिया है. इसके तहत गुरुवार को खान विभाग ने एमनेस्टी योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि एमनेस्टी योजना का फायदा अब 31 मार्च, 2022 तक के बकायादारों, खनन पट्टा धारियों, क्वारी लाइसेंस धारकों एवं रॉयल्टी ठेकेदारों को भी मिलेगा.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में एमनेस्टी योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने और 31 मार्च तक के बकायेदारों को इस योजना के दायरे में लाने की घोषणा की थी. जिस पर आज विभाग की ओर से योजना का दायरा और अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने गुरुवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बताया कि इस योजना में ब्याज माफी के साथ ही बकाया राशि के अनुसार अलग-अलग स्लैब में मूल राशि से अधिकतम 90% और कम से कम 40% की राहत दी गई है.

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उन्होंने बताया कि जिन बकायेदारों ने पहले ही मूल राशि जमा करा दी और केवल उनका ब्याज बकाया है, उन मामलों में पूरी ब्याज राशि संबंधित खनिज अभियंता व सहायक खनिज अभियंता की ओर से खुद-ब-खुद माफ कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि योजना प्रावधानों के अनुसार योजना अवधि में निर्धारित राशि जमा कराने पर ही लाभ मिल सकेगा और योजना की क्रियान्विति की हर 15 दिन में समीक्षा कर संबंधित खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंता की ओर से वित्तीय सलाहकार को प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जा रही है.

पढ़ें: माइंस विभाग की एमनेस्टी योजना में 36 करोड़ 91 लाख रुपए जमा, 92 करोड़ से अधिक के मूल व ब्याज की राहत

आज आवश्यक संशोधनों के साथ विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना के प्रशासनिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. जिसके तहत खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंस, बजरी के लिए जारी अस्थाई कार्य अनुमति के डेटरेंट, अधिक शुल्क,शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया और अन्य विभागीय बकाया के अब 31 मार्च, 2022 तक के प्रकरणों पर लागू हो गई है.

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