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Additional Sessions Court: युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम (sentenced life imprisonment to two accused) एक युवक की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Additional Sessions Court No 9 , sentenced life imprisonment to two accused
दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास.
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Published : Apr 29, 2023, 7:48 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने उधार रुपए मांगने और प्रेमिका को परेशान करने की बात पर युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त समीर अली और शाहबाज अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने सरेराह एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की है. ऐसे कृत्य की सजा से अगर अभियुक्तों को किसी तरह की रियायत दी गई तो उसका समाज में गलत संदेश जाएगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 3 जून, 2019 को रात करीब दो बजे रामगंज बाजार स्थित बिलाल मस्जिद के पास रिजवान को अकेला देखकर समीर और शाहबाज अली ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. अभियुक्तों और रिजवान के बीच रुपए उधार मांगने और प्रेमिका को परेशान करने की बात पर विवाद चल रहा था.

पढ़ेंः बेटे की हत्या मामले में 7 साल बाद सौतेला पिता दोषी करार, आजीवन कारावास के साथ 5 लाख का अर्थदंड

घटना को लेकर मृतक के भाई जावेद की ओर से रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान घटना स्थल पर मौजूद गवाहों ने अदालत को बताया कि रोजा होने के चलते वे सहरी का सामान लेने जा रहे थे. रास्ते में अभियुक्त रिजवान के साथ मारपीट कर रहे थे. इतने में रिजवान वहां से भागने लगा तो दोनों अभियुक्तों ने उसे घेर लिया और समीर ने चाकू से उस पर कई वार किए और फरार हो गए. इस पर लोगों ने रिजवान को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता जावेद घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. इसके अलावा घटना के दौरान भी किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई. ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने उधार रुपए मांगने और प्रेमिका को परेशान करने की बात पर युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त समीर अली और शाहबाज अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने सरेराह एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की है. ऐसे कृत्य की सजा से अगर अभियुक्तों को किसी तरह की रियायत दी गई तो उसका समाज में गलत संदेश जाएगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 3 जून, 2019 को रात करीब दो बजे रामगंज बाजार स्थित बिलाल मस्जिद के पास रिजवान को अकेला देखकर समीर और शाहबाज अली ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. अभियुक्तों और रिजवान के बीच रुपए उधार मांगने और प्रेमिका को परेशान करने की बात पर विवाद चल रहा था.

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घटना को लेकर मृतक के भाई जावेद की ओर से रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान घटना स्थल पर मौजूद गवाहों ने अदालत को बताया कि रोजा होने के चलते वे सहरी का सामान लेने जा रहे थे. रास्ते में अभियुक्त रिजवान के साथ मारपीट कर रहे थे. इतने में रिजवान वहां से भागने लगा तो दोनों अभियुक्तों ने उसे घेर लिया और समीर ने चाकू से उस पर कई वार किए और फरार हो गए. इस पर लोगों ने रिजवान को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता जावेद घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. इसके अलावा घटना के दौरान भी किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई. ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

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