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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 7 साल की सजा

जिले में एक व्यक्ति ने एक नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. जिसके चलते पॉक्सो मामलों के विशेष अदालत ने अभियुक्त जमनालाल को सात साल की सजा सुनाते हुए ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Aug 14, 2019, 10:45 PM IST

जयपुर. जिले में एक नाबालिक अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जमनालाल नामक व्यक्ति ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर रींगस बुला लिया. फिर पीड़िता को सांभर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके चलते पॉक्सो मामलों के विशेष अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाते हुए उस पर ढ़ाई लाख का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि अभियुक्त जमनालाल, सामोद थाना इलाके की निवासी पीड़िता की बुआ का रिश्तेदार है. अभियुक्त जमनालाल ने 25 फरवरी 2017 को आईआईटी में अध्ययनरत पीडिता को बहला फुसला कर रींगस बुलाया. यहां से वह पीडिता को फुलेरा ले गया. इसके बाद उसने पीड़िता को सांभर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया. उसके बाद अभियुक्त ने 23 मार्च को पीडिता को श्रीमाधोपुर ले जाकर जबरन विवाह के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवा लिया. इसके बाद पीडिता अपने घर चली गई.

पढ़े- बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सावन के आखिरी सोमवार को सोमनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

दरअसल, अभियुक्त ने पीड़िता को 25 मार्च को फिर से रींगस बुलाया. पीडिता के मना करके वहां नहीं जाने पर अभियुक्त ने उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने लगा. फिर पीड़िता ने 28 मार्च 2017 को सामोद थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे अदालत में आरोप पत्र के साथ पेश किया. जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

जयपुर. जिले में एक नाबालिक अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जमनालाल नामक व्यक्ति ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर रींगस बुला लिया. फिर पीड़िता को सांभर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके चलते पॉक्सो मामलों के विशेष अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाते हुए उस पर ढ़ाई लाख का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि अभियुक्त जमनालाल, सामोद थाना इलाके की निवासी पीड़िता की बुआ का रिश्तेदार है. अभियुक्त जमनालाल ने 25 फरवरी 2017 को आईआईटी में अध्ययनरत पीडिता को बहला फुसला कर रींगस बुलाया. यहां से वह पीडिता को फुलेरा ले गया. इसके बाद उसने पीड़िता को सांभर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया. उसके बाद अभियुक्त ने 23 मार्च को पीडिता को श्रीमाधोपुर ले जाकर जबरन विवाह के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवा लिया. इसके बाद पीडिता अपने घर चली गई.

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दरअसल, अभियुक्त ने पीड़िता को 25 मार्च को फिर से रींगस बुलाया. पीडिता के मना करके वहां नहीं जाने पर अभियुक्त ने उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने लगा. फिर पीड़िता ने 28 मार्च 2017 को सामोद थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे अदालत में आरोप पत्र के साथ पेश किया. जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जमनालाल को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि अभियुक्त सामोद थाना इलाका निवासी पीडिता की बुआ का रिश्तेदार है। अभियुक्त ने 25 फरवरी 2017 को आईआईटी में अध्ययनरत पीडिता को बहला फुसला कर रींगस बुला लिया। यहां से वह पीडिता को फुलेरा ले गया। इसके बाद अभियुक्त ने पीडिता को सांभर ले जाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। वहीं अभियुक्त ने 23 मार्च को पीडिता को श्रीमाधोपुर ले जाकर जबरन विवाह के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद पीडिता अपने घर चली गई। अभियुक्त ने उसे 25 मार्च को फिर से रींगस बुलाया। पीडिता के वहां नहीं जाने पर अभियुक्त ने उसके अश्लील फोटो मोबाइल पर भेज दिए। घटना को लेकर पीडिता की ओर से 28 मार्च 2017 को सामोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:null
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