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सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20 साल का कारावास, 8 लाख जुर्माना

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Published : Aug 28, 2019, 10:11 PM IST

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं तीन अभियुक्तों को 20 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अभियुक्त अर्जुन, देशराज और हंसराज को 20 साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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सामुहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को कारावास

अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि जोबनेर थाना निवासी पीड़िता 16 मई 2015 को सुबह स्कूल गई थी. स्कूल की छुट्टी होने पर जब पीड़िता घर नहीं आई तो उसकी छोटी बहन ने परिजनों को बताया कि पीड़िता स्कूल नहीं पहुंची थी. ओपी माथुर ने बताया कि इस पर परिजनों ने मालूम किया तो पता चला कि उसे अभियुक्त बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं.

पढ़ें- अजमेरः पुलिस की सजगता से पकड़ में आया अंतरराज्यीय ठग गिरोह

विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि मामले का पीड़िता के पिता ने जोबनेर थाने में अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्तों ने पीड़िता को अलग-अलग जगह ले जाकर कुछ दिनों तक दुष्कर्म किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अभियुक्त अर्जुन, देशराज और हंसराज को 20 साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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सामुहिक दुष्कर्म के अभियुक्तों को कारावास

अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि जोबनेर थाना निवासी पीड़िता 16 मई 2015 को सुबह स्कूल गई थी. स्कूल की छुट्टी होने पर जब पीड़िता घर नहीं आई तो उसकी छोटी बहन ने परिजनों को बताया कि पीड़िता स्कूल नहीं पहुंची थी. ओपी माथुर ने बताया कि इस पर परिजनों ने मालूम किया तो पता चला कि उसे अभियुक्त बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं.

पढ़ें- अजमेरः पुलिस की सजगता से पकड़ में आया अंतरराज्यीय ठग गिरोह

विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि मामले का पीड़िता के पिता ने जोबनेर थाने में अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्तों ने पीड़िता को अलग-अलग जगह ले जाकर कुछ दिनों तक दुष्कर्म किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गिर्राज उर्फ महेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अभियुक्त अर्जुन, देशराज और हंसराज को बीस साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल आठ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Body:अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि जोबनेर थाना इलाका निवासी पीडिता 16 मई 2015 को सुबह स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी होने पर जब पीडिता घर नहीं आई तो उसकी छोटी बहन ने परिजनों को बताया कि पीडिता स्कूल नहीं पहुंची थी। इस पर परिजनों ने मालूम किया तो पता चला कि उसे अभियुक्त बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं। इस पर पीडिता के पिता ने जोबनेर थाने में अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में आया कि अभियुक्तों ने पीडिता को अलग-अलग जगह ले जाकर कुछ दिनों तक दुष्कर्म किया।

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