जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने युवती को ब्लैकमेल कर दो माह में कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आदिश कुरैशी, मोहसीन खान, बाबू खां, नाजिम सेफी और मोहसीन खान पेंटर को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया अभियुक्त मोहसीन की मां लोन दिलाने का काम करती है और पीड़िता जून 2018 में मोहसीन के घर गई थी, लेकिन उसकी मां नहीं मिली. जहां मोहसीन उसे दूसरी जगह ले गया.
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जहां उसने नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई और अभियुक्तों ने उसके साथ गैंग रेप किया. इस दौरान अभियुक्तों ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. जिसके बाद अभियुक्तों ने दो माह तक कई बार पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए खो-नागोरियान थाना पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.