हनुमानगढ़. जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाए गये थे कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें कम दामो में मकान उपलब्ध करवाया जायेगा. इसकी एवज में उनसे एक लाख रुपए नगद और बैंक के जरिये आठ लाख रुपए ले लिए गये और तय सीमा में उन्हें ढ़ाई साल बीत जाने के बाद भी मकान नहीं दिया गया. अब पीड़ित लोग बिल्डर्स के खिलाफ अदालत में जाने की चेतावनी दे रहे हैं.
लोगों को दिखाए बड़े-बड़े सपने
मुख्यमंत्री आवास योजना यानी की लोगों को आसानी से किश्तों में मकान मिल सके. इस योजना के तहत हनुमानगढ़ में शुभ लक्ष्मी मुख्यमंत्री आवास योजना में हनुमानगढ़ में लोगों को सपने दिखाए गये थे की उन्हें करीब 9 लाख रुपए में आसान किश्तों में मकान बनाकर दिया जायेगा. इस योजना में मुख्य कर्ता कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उनके परिवारजन थे.
लोगों को बड़े-बड़े नक्शे दिखाए गये और सुविधाएं दिखाई गयी. इसके बाद उनसे एक लाख रुपए एडवांस लिया गया और बाकी का सरकार की योजना के तहत बैंक से लोन के माध्यम से करीब आठ लाख रुपए ले लिए गया और वर्ष 2008 में मकान पूरा तैयार कर चाबी माकन मालिक को सौंपनी थी. बता दें कि ढ़ाई साल बीत जाने के बाद भी लोगों को मकान नहीं मिला है. जिस कॉलोनी में मकान मिलने थे वहां अभी तक मकान कम्प्लीट नहीं हुए हैं. यहां तक कि कॉलोनी में सड़क तक नहीं बन पायी है.
लोगों को मिल रही दोहरी चोट
सबसे बड़ी बात कॉलोनी में आने जाने का रस्ता भी नहीं मिला है. लोगों का आरोप है कि उन्हें जो नक्शा दिखाया गया वैसा यहां कुछ भी नहीं है. मकानों का जो साईज बताया गया वो भी पूरा नहीं है. उन्होंने कहा कि एक तो वे लोन का ब्याज भर रहे हैं दूसरी ओर वे किराये के मकान में रह रहे हैं. उनके साथ दोहरी चोट हो रही है अब लोगों ने मन बना लिया है की वे अदालत का सहारा लेंगे.
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बिल्डर ने मांगे 30 दिन और
वहीं, जो बिल्डर है वो जयपुर में बैठे हैं. उनसे जब दूरभाष पर बात की गयी तो उनका कहना है कि कई लोगों के बैंक से लोन हुए ही नहीं. उनका सिबिल स्कोर खराब था. जिन लोगों के लोन हुए उनके मकान बनने में थोडा समय लग गया. पैसों के आभाव में अब उन्हें नोटिस मिला है 60 दिन का और अब वे 30 दिन और मांग रहे हैं. 30 दिनों में वे मकान पूरा कर लोगों को चाबी सौंप देंगे. मगर लोगों का कहना है की वे समय बहुत दे चुके हैं अब और समय नहीं दे सकते. वे अब अदालत के जरिए ही मकान लेंगे.