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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

डूंगरपुर जिले में करीब डेढ़ साल पहले एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा
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Published : Jul 5, 2019, 8:38 PM IST

डूंगरपुर. करीब डेढ़ साल पहले गैर नृत्य देखने गई एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी पप्पू उर्फ प्रकाश पुत्र गौतम खराड़ी मीणा निवासी बरछावाड़ा थाना धम्बोला को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा

आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2018 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने धम्बोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया था कि 3 मार्च 2018 को उसकी नाबालिग बेटी गैर नृत्य देखने गई थी. जहां उस दिन मेला भी था. गैर नृत्य खेलकर वापस अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में आरोपी पप्पू उसे बाइक पर जबरन बैठाकर अपहरण कर ले गया. आरोपी ने उसे अज्ञात जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. करीब डेढ़ साल पहले गैर नृत्य देखने गई एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी पप्पू उर्फ प्रकाश पुत्र गौतम खराड़ी मीणा निवासी बरछावाड़ा थाना धम्बोला को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा

आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2018 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने धम्बोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया था कि 3 मार्च 2018 को उसकी नाबालिग बेटी गैर नृत्य देखने गई थी. जहां उस दिन मेला भी था. गैर नृत्य खेलकर वापस अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में आरोपी पप्पू उसे बाइक पर जबरन बैठाकर अपहरण कर ले गया. आरोपी ने उसे अज्ञात जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। डेढ़ साल पहले गैर नृत्य देखने गई एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास ओर 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


Body:लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (विशिष्ट पॉस्को कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी पप्पू उर्फ प्रकाश पुत्र गौतम खराड़ी मीणा निवासी बरछावाड़ा थाना धम्बोला को विशिष्ट पॉस्को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास ओर 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की है।
आपको बता दे कि 5 अप्रैल 2018 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने धम्बोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि 3 मार्च 2018 को उसकी नाबालिग बेटी गैर नृत्य खेलने गई थी जहां उस दिन मेला भी था। गैर नृत्य खेलकर वापस अपने घर लौट रही थी कि रास्ते मे आरोपी पप्पू उसे मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर अपहरण कर ले गया। आरोपी उसे अज्ञात जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

बाईट- भारतभूषण पंड्या, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।



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