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Justice to rape victim: युवती से रेप के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा, 1 लाख 16 हजार का जुर्माना

डूंगरपुर में एक युवती का अपहरण कर रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई (rape convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी ने कपड़े सिलवाने जा रही पीड़िता का पहले अपहरण किया और अपने घर व मामा के घर ले जाकर कई बार रेप किया था.

Rape convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment by POCSO special court
युवती से रेप के दोषी को 20 साल की कड़ी कैद, 1 लाख 16 हजार का जुर्माना
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Published : May 19, 2022, 3:48 PM IST

डूंगरपुर. कपड़े सिलवाने जा रही एक युवती का जबरन अपहरण कर रेप करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (rape convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. दोषी पर 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. रेप की ये घटना ढाई साल पहले धंबोला थाना क्षेत्र में हुई थी.

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को रेप केस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 7 अक्तूबर, 2019 को पीड़िता ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि 22 सितंबर, 2019 को वह कपड़े सिलवाने और फटे कपड़ों को ठीक करवाने पैदल जा रही थी. उसी समय आरोपी राजकुमार उर्फ राजू उर्फ राजेश बाइक लेकर उसे रास्ते में मिला. आरोपी ने बाइक रोककर घर तक छोड़ने के लिए कहा. इस पर पीड़िता ने उसे मना कर दिया, तो आरोपी राजकुमार ने डरा धमकाकर उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उसे घर ले गया.

पढ़ें: डूंगरपुरः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारवास की सजा सुनाई

आरोपी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कई बार रेप किया. कुछ दिन उसे मामा के घर ले जाकर भी रेप किया. इसके बाद वापस घर लेकर आया. 6 अक्तूबर, 2019 को आरोपी राजकुमार समेत परिवार के लोग किसी की मौत पर बैठने के लिए गए. उसी समय वह मौका पाकर घर से निकल गई. वह अपने घर पहुंची और परिवार के लोगों को रेप की वारदात के बारे में बताया. इसके बाद पीड़िता अपने परिवार के लोगों के साथ थाने पहुंची और वारदात को रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पढ़ें: चूरूः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारवास

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले में पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में गुरुवार को आखरी सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने आरोपी राजकुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी माना. कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकार दिलाने की भी अनुशंसा की है.

डूंगरपुर. कपड़े सिलवाने जा रही एक युवती का जबरन अपहरण कर रेप करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (rape convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. दोषी पर 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. रेप की ये घटना ढाई साल पहले धंबोला थाना क्षेत्र में हुई थी.

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को रेप केस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 7 अक्तूबर, 2019 को पीड़िता ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि 22 सितंबर, 2019 को वह कपड़े सिलवाने और फटे कपड़ों को ठीक करवाने पैदल जा रही थी. उसी समय आरोपी राजकुमार उर्फ राजू उर्फ राजेश बाइक लेकर उसे रास्ते में मिला. आरोपी ने बाइक रोककर घर तक छोड़ने के लिए कहा. इस पर पीड़िता ने उसे मना कर दिया, तो आरोपी राजकुमार ने डरा धमकाकर उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उसे घर ले गया.

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आरोपी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कई बार रेप किया. कुछ दिन उसे मामा के घर ले जाकर भी रेप किया. इसके बाद वापस घर लेकर आया. 6 अक्तूबर, 2019 को आरोपी राजकुमार समेत परिवार के लोग किसी की मौत पर बैठने के लिए गए. उसी समय वह मौका पाकर घर से निकल गई. वह अपने घर पहुंची और परिवार के लोगों को रेप की वारदात के बारे में बताया. इसके बाद पीड़िता अपने परिवार के लोगों के साथ थाने पहुंची और वारदात को रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पढ़ें: चूरूः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारवास

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले में पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में गुरुवार को आखरी सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने आरोपी राजकुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी माना. कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकार दिलाने की भी अनुशंसा की है.

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