डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक दोषी पर एक लाख 15 हजार और दूसरे दोषी पर एक लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 2 जुलाई 2018 को धम्बोला थाने में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था.
मामले में पीड़िता के पिता ने बताया था कि गुजरात निवासी भरत और जयेश उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर गुजरात ले गए. वहां पर भरत ने अपनी बहन के घर पर पीड़िता को रखा. वहां भरत के जीजा जयेश ने नाबालिग के साथ 15 दिनों तक दुष्कर्म किया. वहीं इसके बाद भरत पीड़िता को अपने साथ ले गया और फिर उसने भी दुष्कर्म किया.
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मामले में अनुसन्धान करते हुए पुलिस ने गुजरात निवासी भरत और जयेश को गिरफ्तार किया था और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी भरत पर एक लाख 15 हजार रुपए और जयेश पर एक लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.