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डूंगरपुर: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 1.10 लाख का जुर्माना - rape with girl in Dungarpur

डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Minor girl raped in Dungarpur, Dungarpur News
डूंगरपुर में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Sep 20, 2021, 6:50 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट (Dungarpur POCSO Court) ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म (rape with girl in Dungarpur) के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है. अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की एक अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती है. 29 जुलाई 2019 को उनकी बेटी स्कूल से घर आ गई थी. इसके बाद पालवाड़ा निवासी मनीष मोटरसाइकिल लेकर आया और नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर भगाकर ले गया था. इसके बाद आरोपी उसके साथ दुष्कर्म किया था.

यह भी पढ़ें. जोधपुरः एक नाबालिग और एक युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी निकले परिचित

पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मामले में नाबालिग को दस्तयाब किया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए पालवडा निवासी आरोपी मनीष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट (Dungarpur POCSO Court) ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म (rape with girl in Dungarpur) के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है. अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की एक अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि उसकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती है. 29 जुलाई 2019 को उनकी बेटी स्कूल से घर आ गई थी. इसके बाद पालवाड़ा निवासी मनीष मोटरसाइकिल लेकर आया और नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर भगाकर ले गया था. इसके बाद आरोपी उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मामले में नाबालिग को दस्तयाब किया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए पालवडा निवासी आरोपी मनीष को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.

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