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डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा - विशेष पोक्सो कोर्ट

डूंगरपुर में विशेष पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Nov 19, 2019, 7:00 PM IST

डूंगरपुर. विशेष पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि एक साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसमें आरोपी को दोषी पाए गए और कोर्ट ने यह सजा सुनाई.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर रखने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी हलुराम उर्फ हरीश डामोर को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

यह भी पढ़ें- डूंगरपुर में रजिस्टर्ड अस्पताल के नाम से चलाया जा रहा फर्जी क्लीनिक, जांच शुरू

बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 24 सितंबर को उसकी नाबालिग बेटी डूंगरपुर जाने के लिए बस स्टैंड पर बैठी थी. वह 11वीं कक्षा की छात्रा थी. इस दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गया.

इसके बाद नाबालिग को कमरे में बंदी बनाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता उसके चंगुल से बचकर भाग निकली और परिजनों को आपबीती सुनाई. इसके बाद थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दंडित करते हुए यह फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. विशेष पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि एक साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसमें आरोपी को दोषी पाए गए और कोर्ट ने यह सजा सुनाई.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर रखने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी हलुराम उर्फ हरीश डामोर को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

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बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 24 सितंबर को उसकी नाबालिग बेटी डूंगरपुर जाने के लिए बस स्टैंड पर बैठी थी. वह 11वीं कक्षा की छात्रा थी. इस दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गया.

इसके बाद नाबालिग को कमरे में बंदी बनाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता उसके चंगुल से बचकर भाग निकली और परिजनों को आपबीती सुनाई. इसके बाद थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दंडित करते हुए यह फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। एक साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:विशिष्ट पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर रखने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी हलुराम उर्फ हरीश डामोर को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की गई है।
आपको बता दे कि 10 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 11वी कक्षा में पढ़ती थी। 24 सितंबर को उसकी नाबालिग बेटी डूंगरपुर जाने के लिए बस स्टैंड पर बैठी थी। इस दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर भगा ले गया और उसे एक कमरे में बंदी बना लिया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता उसके चंगुल से बचकर भाग निकली और परिवारजनों को आपबीती सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

बाईट- योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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