डूंगरपुर. दो साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 2 साल पहले एक नाबालिग छात्रा का अपहरण के दुष्कर्म के मामले में आरोपी उदयलाल उर्फ नितेश उर्फ करण निवासी पगारा को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.
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बता दें कि 5 नवंबर 2018 को पीड़िता ने कुंआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया था कि 30 सितंबर 2018 की रात के समय वह लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली थी. उसी दरम्यान आरोपी उदयलाल पीछे से आया और उसे पकड़कर कुछ सुंघा दिया और फिर गुजरात ले गया. जहां उसे एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म करता रहा. करीब एक महीने बाद पीड़िता मौका पाकर वहां से भाग निकली और घर पंहुचकर घटना के बारे में बताया. इसी मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है.