डूंगरपुर. लैंगिंग अपराधों से बालकों को संरक्षण एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करते हुए मामले में फैसला सुनाया है. विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, 2 अप्रैल 2019 को धम्बोला थाने एक नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि वह एक गांव में स्थित खेतों पर थ्रेसर से एक परिवार गेहूं की फसल निकालने का काम कर रहा था.
इसी दरमियान नाबालिग पीड़िता खेत के पास स्थित घर पर पानी पीने गई तो गन्धवा निवासी नरेश कलासुआ उसे डरा धमका कर शिव मंदिर के पास गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी नरेश उसे धमकाकर अहमदाबाद ले गया, जहां उसे एक महीने तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया.
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पीड़िता की मां की शिकायत पर धम्बोला थाना पुलिस ने उसे अहमदाबाद से आरोपी को पकड़कर नाबालिग को मुक्त कराया था. इसी मामले में गुरुवार को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नरेश को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. वही एक लाख 15 हज़ार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है. मामले में कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.