डूंगरपुर. एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है.
इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दो साल पहले युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं कोर्ट ने पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की गई है.
बता दें कि 24 मई 2017 को पीड़िता ने एसीजेएम कोर्ट सागवाड़ा में एक परिवाद पेश किया था. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चितरी थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया गया था. जिसमे पीड़िता ने बताया था कि 18 अप्रैल 2017 को वह घर पर अकेली थी. इस दौरान आरोपी उसके घर पर आया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, आरोपी ने उसके अश्लील फोटो भी खिंचे ओर फोटो को सार्वजनिक करने की धमकियां भी दी. आरोपी ने शादी करने से भी इंकार कर दिया. कोर्ट ने इसी मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है.