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नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दषी को 5 साल की सजा - Special Court Poxo Court Dungarpur

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास करने वाले दोषी को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि नाबालिग पीड़िता शादी समारोह में गई थी, जहां आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया था.

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Published : Oct 18, 2019, 6:45 PM IST

डूंगरपुर. शादी समारोह में गई एक नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.

डूंगरपुर में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को जेल

बता दें कि विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी भावेश खराड़ी निवासी शिवपुरी घाटा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की गई है.

यह भी पढ़ें. माशूका की दगाबाजी से अवसाद में पहुंचा आशिक...नीम के पेड़ से झूलता मिला शव

आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग पीड़िता ने सागवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि 20 अप्रैल को वह एक शादी समारोह में गई थी. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इसी मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया.

डूंगरपुर. शादी समारोह में गई एक नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.

डूंगरपुर में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को जेल

बता दें कि विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी भावेश खराड़ी निवासी शिवपुरी घाटा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की गई है.

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आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग पीड़िता ने सागवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि 20 अप्रैल को वह एक शादी समारोह में गई थी. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इसी मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया.

Intro:डूंगरपुर। शादी समारोह में गई एक नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।


Body:विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिहंल ने गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी भावेश खराड़ी निवासी शिवपुरी घाटा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की गई है।
आपको बता दे कि 24 अप्रैल, 2018 को एक नाबालिग पीड़िता ने सागवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमे बताया कि 20 अप्रैल को वह एक शादी समारोह में गई थी जहा आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसी मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है।

बाईट- योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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