डूंगरपुर. नाबालिग का अपहरण कर भगा ले जाने और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के दोषी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी लक्ष्मण ननोमा मीणा निवासी गामड़ी अहाडा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
वहीं मामले में कोर्ट ने पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकार दिलाने की भी अनुशंसा की गई है. बता दें कि 9 मई 2019 को डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने में पीड़िता ने एक परिवाद पेश किया, जिसमें बताया कि आरोपी लक्ष्मण से उनकी जान पहचान होने के कारण वह अक्सर उनके घर आता जाता रहता था.
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परिवाद में बताया कि18 मार्च 2019 को आरोपी उसके घर आया और किराने का सामान लेकर आने की बात कहते हुए उसे अपने घर ले गया. जहां से नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर गुजरात ले गया और एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता एक दिन मौका पाकर वहां से भाग निकली और घर पंहुचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.