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चाकू की नोंक पर युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - rajasthan

डूंगरपुर में साढ़े तीन साल पहले चाकू की नोंक पर एक युवती से दुष्कर्म के मामले में पोक्सों कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी सुनाया है.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Jul 10, 2019, 7:53 PM IST

डूंगरपुर. जिले में साढ़े तीन साल पहले चाकू की नोंक पर एक युवती से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग डूंगरपुर (विशिष्ट पोक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में आरोपी पप्पू उर्फ मोतीलाल पुत्र शंकर कटारा निवासी मालपुर फला विजवामाता को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा भी की है.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

बता दें कि 19 नवंबर 2016 को पीड़िता ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें बताया था कि उस दिन वह घर पर अकेली थी. आरोपी पप्पू उर्फ मोतीलाल उसके घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगा. इसके बाद उसने धूम्रपान करने के लिए बीड़ी मांगी जिसे लेने के लिए पीड़िता घर मे गई तो आरोपी भी उसके साथ घर में घुस गया और जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर उसने चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी और फिर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है.

डूंगरपुर. जिले में साढ़े तीन साल पहले चाकू की नोंक पर एक युवती से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग डूंगरपुर (विशिष्ट पोक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में आरोपी पप्पू उर्फ मोतीलाल पुत्र शंकर कटारा निवासी मालपुर फला विजवामाता को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा भी की है.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

बता दें कि 19 नवंबर 2016 को पीड़िता ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें बताया था कि उस दिन वह घर पर अकेली थी. आरोपी पप्पू उर्फ मोतीलाल उसके घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगा. इसके बाद उसने धूम्रपान करने के लिए बीड़ी मांगी जिसे लेने के लिए पीड़िता घर मे गई तो आरोपी भी उसके साथ घर में घुस गया और जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर उसने चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी और फिर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है.

Intro:डूंगरपुर। साढ़े तीन साल पहले चाकू की नोंक पर एक युवती से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोस्को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग डूंगरपुर (विशिष्ट पोस्को कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि मामले में आरोपी पप्पू उर्फ मोतीलाल पुत्र शंकर कटारा निवासी मालपुर फला विजवामाता को भादस की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले में पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा भी की गई है।
आपको बता दे कि 19 नवंबर 2016 को पीड़िता ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमे बताया था कि उस दिन वह घर पर अकेली थी। आरोपी पप्पू उर्फ मोतीलाल उसके घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगा। पानी के बाद उसने बीड़ी मांगी जिसे लेने के लिए पीड़िता घर मे गई तो आरोपी भी घर मे चला गया और फिर उसे जबरन पकड़ लिया। इसके बाद चिल्लाने पर चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी ओर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने जाते-जाते भी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है।

बाईट- भारतभूषण पंड्या, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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