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धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा में कई जगहों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया

बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा के कई जगहों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है. भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

Dholpur news, Zero mobility
धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा में कई जगहों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया
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Published : May 4, 2021, 8:30 PM IST

धौलपुर. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक संख्या में कोरोना वायरस का अधिक संक्रमण पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के अत्यधिक फैलाव की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित क्षेत्र तथा उसके आस-पास के नागरिकों के स्वास्थ्य मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के विभिन्न उपखण्डों के क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

उन्होंने बताया कि उपखण्ड धौलपुर में हिनौता चौकी, गढ़ी दुबाटी, जिरौली में गौशाला कॉलोनी से मिडवे तक, उपखण्ड बाड़ी में मौहल्ला कायस्थपाड़ा पुलिया वालों हरिजन के मकान से खेरे पुलिया होते हुए लहचौरिया एडवोकेट के मकान से होते हुए, मनोज मेडिकल की दुकान बिजली घर गली तक तथा मौहल्ला हौद बाड़ी में मैन मार्केट हौद चढ़ाई, रवीन्द्र सेठ के मकान से काली माई मन्दिर के सामने चेतन नगर गली तक में आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र, उपखण्ड बसेड़ी में मठ बादरी तथा खैमरी गांव तथा उपखण्ड राजाखेड़ा में नायला और पहाड़ी गांव में किसी भी प्रकार से व्यक्तियों का वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है.

यह भी पढ़ें- जयपुर की सड़कों पर बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं, पुलिस भेजेगी क्वॉरेंटाइन सेंटर

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा. यह आदेश 3 मई प्रातः 5 बजे से 7 मई दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण अधिक फैल रहा है. लिहाजा समाज के लोग सरकार की गाइडलाइन का जिम्मेदारी के साथ पालन करें.

धौलपुर. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक संख्या में कोरोना वायरस का अधिक संक्रमण पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के अत्यधिक फैलाव की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित क्षेत्र तथा उसके आस-पास के नागरिकों के स्वास्थ्य मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के विभिन्न उपखण्डों के क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

उन्होंने बताया कि उपखण्ड धौलपुर में हिनौता चौकी, गढ़ी दुबाटी, जिरौली में गौशाला कॉलोनी से मिडवे तक, उपखण्ड बाड़ी में मौहल्ला कायस्थपाड़ा पुलिया वालों हरिजन के मकान से खेरे पुलिया होते हुए लहचौरिया एडवोकेट के मकान से होते हुए, मनोज मेडिकल की दुकान बिजली घर गली तक तथा मौहल्ला हौद बाड़ी में मैन मार्केट हौद चढ़ाई, रवीन्द्र सेठ के मकान से काली माई मन्दिर के सामने चेतन नगर गली तक में आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र, उपखण्ड बसेड़ी में मठ बादरी तथा खैमरी गांव तथा उपखण्ड राजाखेड़ा में नायला और पहाड़ी गांव में किसी भी प्रकार से व्यक्तियों का वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है.

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उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा. यह आदेश 3 मई प्रातः 5 बजे से 7 मई दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण अधिक फैल रहा है. लिहाजा समाज के लोग सरकार की गाइडलाइन का जिम्मेदारी के साथ पालन करें.

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