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धौलपुर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, सड़क और बाजार में वाहन लगाने पर गाड़ी जब्त

धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को 6 चार पहिया वहान और 60 से अधिक दोपहिया वाहन को जब्त किया है. यह कार्रवाई सड़क पर वाहन लगाने के खिलाफ की गई.

Dholpur Traffic police seized 6 four wheeler  राजस्थान न्यूज
ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई
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Published : Jul 15, 2020, 9:20 PM IST

धौलपुर. शहर की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहर के बाजारों, सड़कों और गली मोहल्लों में वाहन रखने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. जिसके तहत पुलिस ने बुधवार को 6 फोर व्हीलर वाहन और 60 से अधिक दोपहिया वाहनों को जब्त किया है. ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई

यातायात प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के अंतर्गत शहर के मुख्य बाजारों, गली, मोहल्लों और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से रखे वाहनों को जब्त किया जाएगा. शहर का लाल बाजार, धूलकोट रोड, कचहरी परिसर, दशहरा रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा नगर परिषद रोड, काली माई रोड संतर रोड आदि पर यातायात की समस्या हो रही है. फोर व्हीलर व बाइक सवार वाहनों को अव्यवस्थित रखते हैं. जिससे जाम की भी समस्या पैदा हो जाती है.

यह भी पढ़ें. नाबालिग छात्रा से रेप का आरापी गिरफ्तार, तीन माह पहले स्कूल से लौटते समय भगा ले गया था युवक

ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. इसके अंतर्गत क्रेन की मदद से फोर व्हीलर गाड़ियों को सीज किया जाएगा. उसके अलावा टू व्हीलर वाहनों को भी सीज कर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर की निहालगंज थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस के सहयोग से ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है.

क्या है मोटर व्हीकल एक्ट

मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था. जिसके तहत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रवाधान किया गया है. संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है. ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है.

यह भी पढ़ें. 4 साल पुराना विवाद थमा, अब धौलपुर कलेक्टर की पहल पर नए भवन में संचालित होगा स्कूल

संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. वहीं रास्तों पर वाहन लगाने पर भी इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

धौलपुर. शहर की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहर के बाजारों, सड़कों और गली मोहल्लों में वाहन रखने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. जिसके तहत पुलिस ने बुधवार को 6 फोर व्हीलर वाहन और 60 से अधिक दोपहिया वाहनों को जब्त किया है. ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई

यातायात प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के अंतर्गत शहर के मुख्य बाजारों, गली, मोहल्लों और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से रखे वाहनों को जब्त किया जाएगा. शहर का लाल बाजार, धूलकोट रोड, कचहरी परिसर, दशहरा रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा नगर परिषद रोड, काली माई रोड संतर रोड आदि पर यातायात की समस्या हो रही है. फोर व्हीलर व बाइक सवार वाहनों को अव्यवस्थित रखते हैं. जिससे जाम की भी समस्या पैदा हो जाती है.

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ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. इसके अंतर्गत क्रेन की मदद से फोर व्हीलर गाड़ियों को सीज किया जाएगा. उसके अलावा टू व्हीलर वाहनों को भी सीज कर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने शहर की निहालगंज थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस के सहयोग से ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है.

क्या है मोटर व्हीकल एक्ट

मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था. जिसके तहत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रवाधान किया गया है. संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है. ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है.

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संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. वहीं रास्तों पर वाहन लगाने पर भी इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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